UP EV Road Tax Waiver 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘परिवर्तन योजना’ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नई इलेक्ट्रिक और BS-6 गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी राहत दी जाएगी।
नई EV खरीदने वालों को क्या मिलेगा?
नई योजना के तहत उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में नई इलेक्ट्रिक (EV) और BS-6 वाहनों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ किया जाएगा।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को वाहन की श्रेणी के अनुसार ₹64,000 से ₹2.56 लाख तक का वित्तीय लाभ मिलेगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पहले की तुलना में अधिक किफायती हो जाएगा।
पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मिलेगा अतिरिक्त फायदा
सरकार ने पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं।
- BS-1 से BS-4 श्रेणी के पुराने ट्रक और बसों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर (RVSF) में जमा करना होगा।
- इसके बाद नई BS-6 या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 10 वर्षों तक रोड टैक्स में छूट मिलेगी।
- पुराने BS-6 और सेकेंड-हैंड इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी 50% रोड टैक्स छूट दी जाएगी।
- जिन पुराने ट्रक और बसों पर एक वर्ष से अधिक का टैक्स बकाया है, स्क्रैपिंग प्रक्रिया पूरी करने पर वह भी माफ किया जा सकेगा।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का लक्ष्य दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है। इससे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता भी कम होने की उम्मीद है।
योजना से किसे फायदा होगा?
- नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले
- पुराने BS-1 से BS-4 ट्रक और बस मालिक
- BS-6 वाहन खरीदने वाले
- एनसीआर क्षेत्र के वाहन मालिक
मुख्य बातें (Highlights)
- नई EV पर 100% रोड टैक्स माफ
- रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पूरी तरह माफ
- ₹64,000 से ₹2.56 लाख तक का लाभ
- BS-1 से BS-4 वाहन स्क्रैप करने पर अतिरिक्त छूट
- BS-6 और EV खरीदने पर 10 साल तक टैक्स राहत
- पुराने BS-6 और EV पर 50% रोड टैक्स छूट
FAQs
1. उत्तर प्रदेश में EV खरीदने पर क्या फायदा मिलेगा?
नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ होगा। साथ ही ₹64,000 से ₹2.56 लाख तक का लाभ मिलेगा।
2. यह योजना किन जिलों में लागू होगी?
फिलहाल यह योजना उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में लागू की जाएगी।
3. पुराने वाहन मालिकों को क्या लाभ मिलेगा?
BS-1 से BS-4 वाहन स्क्रैप कर नई BS-6 या EV खरीदने पर 10 साल तक रोड टैक्स में छूट मिलेगी।
4. क्या सेकेंड-हैंड EV पर भी छूट मिलेगी?
हाँ। पुराने BS-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% रोड टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है।
5. अधिकतम कितना लाभ मिलेगा?
वाहन की श्रेणी के अनुसार अधिकतम ₹2.56 लाख तक का लाभ दिया जाएगा।