Building Construction Rules: उत्तर प्रदेश के गांव में भी अब मकान बनवाने से पहले लोगों को नक्शा पास करवाना होगा। विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ 2025 को मंजूरी दे दी गई है। जिला पंचायत के अधिकारियों ने कहा कि, बिना लेआउट अप्रूव कॉलोनी और प्लाटिंग की जमीन पर मकान का नक्शा पास नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही बैंक लोन या बिजली कनेक्शन जैसे सुविधा भी नहीं दी जाएंगी।
विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उप विधियों 2025, के माध्यम से किसी भी प्रकार के भूमि की प्लॉटिंग, आवासीय, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक भवनों के लिए नक्शा बनवाना अनिवार्य हो गया है। लेकिन, यदि 300 वर्ग मीटर में दो मंजिला मकान तक बनवाने के लिए, नक्शा बनवाने और फिर उसे पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास विधियां 2025 का क्या है उद्देश्य
इस नई गाइडलाइन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भवन निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाना तथा भ्रष्टाचार को रोकना और रियल स्टेट सेक्टर को बढ़ावा देना है। इस गाइडलाइन के माध्यम से अवैध रूप से कब्जा किया जा रहे प्लॉट खरीदने पर नक्शा पास नहीं किया जाएगा। तथा अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनी में रोड, पार्क, ड्रेनेज, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी।
Building Construction Rules, पर क्या कहा अधिकारी वीके सिंह ने
अपर मुख्य अधिकारी बीके सिंह ने कहा — ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों को सचेत किया जा रहा है। बिना लेआउट अप्रूव कॉलोनी में प्लॉट खरीदने पर नक्शा पास नहीं होगा। अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनी में रोड, पार्क, ड्रेनेज, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।